UP: शक्की पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, चाची और भाई के साथ मिलकर शव को दफनाया

बिजनौर में पत्नी पर शक के चलते पति आदिल ने अपने भाई और चाची के साथ मिलकर आशिफा की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को कूड़े में दबा दिया. मामला तब खुला जब मृतका की मां ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई. पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर शव के अवशेष बरामद किए और हत्या का मुकदमा दर्ज किया है.

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मृतक की फाइल फोटो. मृतक की फाइल फोटो.

ऋतिक राजपूत

  • बिजनौर,
  • 05 अप्रैल 2025,
  • अपडेटेड 11:40 PM IST

उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों और भरोसे को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक शक्की पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी और अपने छोटे भाई और चाची के साथ मिलकर शव को कूड़े के ढेर में गड्ढा खोदकर दफना दिया.

दरअसल, इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब 26 मार्च 2025 को मृतका की मां थाना हीमपुर दीपा के सब्दलपुर रेहरा की रहने वाली आसमा थाना चांदपुर पहुंची. इसके बाद अपनी बेटी आशिफा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी 5 वर्ष पहले कस्बा बास्टा निवासी कामिल से करवाई थी. लेकिन पिछले एक साल से बेटी उनसे नहीं मिली थी. आसमा ने कामिल समेत 9 लोगों के खिलाफ अपनी बेटी को गायब करने का आरोप लगाया.

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पुलिस जांच में हुए चौंकाने वाला खुलासा

शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने जब नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. पता चला कि आशिफा ने पहले कामिल से शादी की थी, लेकिन बाद में तलाक लेकर उसके बड़े भाई आदिल से शादी कर ली थी. शादी के कुछ समय बाद ही आदिल को अपनी पत्नी आशिफा पर शक हो गया कि वह किसी अन्य पुरुष से बात करती है. इसी शक ने नफरत और क्रूरता का रूप ले लिया.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

हत्या की साजिश और अमल

पुलिस के अनुसार, नवंबर 2023 के दौरान आदिल ने अपने भाई कामिल और चाची चांदनी के साथ मिलकर आशिफा की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को नाईवाला से हल्लुपुरा मार्ग के पास कूड़े के ढेर में गड्ढा खोदकर तीन-चार फीट नीचे दफन कर दिया. पुलिस ने जब आरोपियों की निशानदेही पर खुदाई कराई, तो मृतका के अवशेष हड्डियां बरामद की गईं. मृतका के परिजन भी इस खुदाई के दौरान मौके पर मौजूद थे.

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पुलिस की कार्रवाई

थाना चांदपुर पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में अभियुक्त आदिल और कामिल को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ के बाद मामला पहले दर्ज हुई धारा 87/3 (5) बीएनएस से बदलकर अब भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना) और 34 (साझा आपराधिक कृत्य) में परिवर्तित कर दिया गया है. पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है और अन्य आरोपी भी जल्द पकड़े जाएंगे.

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