दोषी और दागी नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने दोनों को चार हफ्ते में जवाब दाखिल कर अपना रुख साफ करने को कहा है.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

संजय शर्मा

  • दिल्ली,
  • 08 जनवरी 2018,
  • अपडेटेड 7:50 PM IST

दोषी ठहराए गए नेताओं को राजनीतिक पार्टी बनाने या पार्टी का पदाधिकारी बनाने पर रोक लगाने की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट 12 फरवरी को सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने दोनों को चार हफ्ते में जवाब दाखिल कर अपना रुख साफ करने को कहा है. मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था.

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सुप्रीम कोर्ट बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. याचिका में मांग की गई है कि दोषी नेताओं को राजनीतिक पार्टी बनाने या पार्टी का पदाधिकारी बनाने पर रोक लगाई जाए.

हालांकि, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अदालत से दोषी ठहराए गए नेता ने ऊंची अदालत में अपील की हो तो उसके निपटारे तक दागी नेता की हैसियत क्या होगी?

पिछले सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम सिर्फ इस बात पर विचार करेंगे कि अगर कोई नेता अदालत से दोषी करार दिया जाता है और वो फैसले को हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है इस दरमियान उसकी स्थिति क्या होगी? इसका मतलब अदालत अब इस मामले को बड़े फलक पर सुनेगी.

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