गुजरात में AAP का फेसबुक और इंस्टा अकाउंट करें बहाल, सुप्रीम कोर्ट का Meta को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में आम आदमी पार्टी के इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स को तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है. अदालत ने मेटा को निर्देश दिया है कि आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के बाद ही ये अकाउंट्स बहाल किए जाएं. ये आदेश पार्टी की याचिका पर सुनाया गया, जिसमें बिना पूर्व सूचना के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करने को गलत बताया गया था.

Advertisement
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी. (Photo- ITGD) इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी. (Photo- ITGD)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 17 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 4:13 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा को एक बड़ा निर्देश दिया है. अदालत ने गुजरात में आम आदमी पार्टी (AAP) के ब्लॉक किए गए ऑफिशियल इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स को तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है.

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने ये फैसला आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनाया. आम आदमी पार्टी ने गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले अपने सोशल मीडिया पेजों को ब्लॉक किए जाने के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी.

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने मेटा को दोनों सोशल मीडिया अकाउंट्स से बैन हटाने का निर्देश दिया. हालांकि, अदालत ने अपने आदेश में पूरी तरह साफ किया है कि ये बहाली सिर्फ आपत्तिजनक पोस्टों को हटाने की शर्त पर ही लागू होगी.

बिना पूर्व सूचना ब्लॉक करने पर उठाए सवाल

अदालत में सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने मजबूती से पक्ष रखा. उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के पूरे सोशल मीडिया पेज को बिना किसी पूर्व सूचना, सुनवाई का मौका दिए या कारण बताए ब्लॉक कर देना पूरी तरह गलत है. उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई राजनीतिक अभिव्यक्ति के हक और आनुपातिकता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है.

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में HC की सुनवाई पर रोक

Advertisement

24 अप्रैल को लगाया गया था बैन

आम आदमी पार्टी के इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत कार्रवाई की गई थी. एक सरकारी या कानून प्रवर्तन एजेंसी के अनुरोध के बाद 24 अप्रैल 2026 को गुजरात AAP के इंस्टाग्राम और फेसबुक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी के इस अंतरिम आवेदन को स्वीकार करते हुए राहत दे दी है. वहीं, अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »