इमरजेंसी एग्जिट डोर छूते ही बजा अलार्म, IndiGo की दिल्ली-पुणे फ्लाइट में फैली दहशत

दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो उड़ान में 33 वर्षीय यात्री ने कथित तौर पर आपात निकास के लीवर कवर से छेड़छाड़ की, जिससे अलार्म बज उठा. घटना के बाद यात्रियों में घबराहट फैल गई और चालक दल की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की.

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इंडिगो विमान. इंडिगो विमान.

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 03 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 2:05 PM IST

दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो की फ्लाइट में एक यात्री की कथित हरकत से हवा में हड़कंप मच गया. 33 साल के यात्री ने उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद इमरजेंसी एग्जिट के दरवाजे के लीवर कवर से छेड़छाड़ की, जिसके बाद अलार्म बजने लगा. घटना सोमवार को फ्लाइट 6E6884 में हुई. पुलिस ने यात्री के खिलाफ केस दर्ज किया है.

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पुलिस के मुताबिक, यात्री की पहचान गौरव सत्येंद्र रौतेला के रूप में हुई है. वह पुणे के सासवड का रहने वाला है. घटना के वक्त वह इमरजेंसी एग्जिट के पास वाली सीट पर बैठा था. आरोप है कि दिल्ली से उड़ान भरने के कुछ देर बाद उसने इमरजेंसी एग्जिट के दरवाजे के मैकेनिज्म से जुड़ा कवर छेड़ दिया. इसके बाद विमान में अलार्म बजने लगा और यात्रियों में घबराहट फैल गई.

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यात्री ने कहा- उत्सुकता में छुआ था कवर

एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर गोविंद पवार ने बताया कि पूछताछ के दौरान गौरव ने कहा कि उसने उत्सुकतावश यह जानने के लिए कवर को छुआ था कि वह क्या है. उसे पता नहीं था कि इसका संबंध इमरजेंसी एग्जिट से है.

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पुलिस अधिकारी ने कहा कि इमरजेंसी एग्जिट के मैकेनिज्म से किसी भी तरह की छेड़छाड़ दूसरे यात्रियों की जान और सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है. विमान ने सोमवार रात करीब 12.45 बजे दिल्ली से उड़ान भरी थी और रात करीब 2 बजे पुणे पहुंचा.

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BNS और एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत केस दर्ज

फ्लाइट क्रू के एक सदस्य की शिकायत पर यात्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 और एयरक्राफ्ट एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. BNS की धारा 125 ऐसे लापरवाही भरे या जल्दबाजी में किए गए काम से जुड़ी है, जिससे किसी की जान या सुरक्षा को खतरा हो सकता है. पुलिस ने गौरव रौतेला को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(3) के तहत नोटिस भी दिया है. मामले की आगे जांच की जा रही है.

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