राम मंदिर चढ़ावा चोरी की CBI जांच की मांग, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले में सीबीआई जांच की मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. सरकार की ओर से दलील दी गई कि इसी विषय से जुड़ी याचिका पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है.

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याचिकाकर्ता मोहित अशोक ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश देने की मांग की थी. (File Photo: ITG) याचिकाकर्ता मोहित अशोक ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश देने की मांग की थी. (File Photo: ITG)

आशीष श्रीवास्तव

  • लखनऊ,
  • 06 जुलाई 2026,
  • अपडेटेड 1:54 PM IST

उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावा चोरी मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. याचिकाकर्ता मोहित अशोक ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश देने की मांग की थी.

राज्य सरकार की ओर से एएजी विनोद शाही और सीएससी शैलेंद्र सिंह ने अदालत में पक्ष रखा. वहीं, सरकार की ओर से दलील दी गई कि इसी विषय से जुड़ी याचिका पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है. सरकार ने कहा कि ऐसे में हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई का औचित्य नहीं है.

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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस राजन राय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी.

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक

इस बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है. बताया जा रहा है कि इस बैठक में चंपत राय पर अहम फैसला लिया जा सकता है. राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास ने बैठक से पहले कहा है कि जो भी इस मामले में पाप से जुड़ा है, उसे सजा दिलाएंगे.

सूत्रों के मुताबिक, ट्रस्ट चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को औपचारिक रूप से मंजूरी दे सकता है, जिससे संस्था से उनकी विदाई हो जाएगी.

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