बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर जनवरी 2025 में हुए चाकू से हमले के मामले में करीब डेढ़ साल बाद बड़ा अपडेट सामने आया है. एक्टर के बांद्रा स्थित घर में घुसकर उन पर हमला करने के आरोपी बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरिफुल इस्लाम ने शुक्रवार को कोर्ट का रुख किया और मामले में अपना गुनाह कबूल करने की इच्छा जताई.
आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में है. उसके वकील विपुल दुशिंग के मुताबिक, इस्लाम ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर अपराध स्वीकार करने की इच्छा जताई है. साथ ही उसने अदालत से नरमी बरतने की अपील भी की है.
कोर्ट ने आरोपी की अर्जी पर सरकारी वकील की तरफ से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई अब 11 सितंबर को होगी.
पहले ही तय हो चुके हैं आरोप
इस मामले में इसी महीने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जीपी देशमुख ने मोहम्मद शरिफुल इस्लाम के खिलाफ आरोप तय किए थे. इसके साथ ही केस के ट्रायल का रास्ता साफ हो गया था.
आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत घातक हथियार के इस्तेमाल के साथ लूट, गंभीर चोट पहुंचाने और घर में अवैध तरीके से घुसने के आरोप लगाए गए हैं. इसके अलावा उस पर विदेशी नागरिक अधिनियम (Foreigners Act) और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम ((Passport (Entry into India) Rules)) की संबंधित धाराओं के तहत भी आरोप तय किए गए हैं.
16 जनवरी 2025 को घर में घुसकर किया था हमला
यह मामला 16 जनवरी 2025 का है. आरोप है कि एक घुसपैठिए ने बांद्रा स्थित सैफ अली खान के 12वीं मंजिल वाले अपार्टमेंट में एंटर किया था. बाथरूम के रास्ते वह जेह के कमरे में घुसा. सैफ जब बेटे को बचाने कमरे में पहुंचे, तो शरिफुल ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और वहां से भाग निकला. हालांकि, इस दौरान वह सीसीटीवी में कैद हो गया था. आरोपी ने सैफ पर चाकू से कई बार हमला किया गया था.
हमले में 54 साल के सैफ गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी इमरजेंसी सर्जरी हुई. सैफ की कमर के तरफ से चाकू का टूटा हुआ टुकड़ा निकाला गया था. करीब पांच दिन अस्पताल में रहने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी. पुलिस ने घटना के दो दिन बाद मोहम्मद शरिफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया था. इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है.
अब आरोपी के गुनाह कबूल करने की अर्जी पर नजर
अब आरोपी के खुद अपराध स्वीकार करने की इच्छा जताने से केस में नया मोड़ आ गया है. हालांकि, अभी अदालत ने उसे दोषी करार नहीं दिया है. उसकी अर्जी पर सरकारी वकील का जवाब आने के बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी.
अब सबकी नजर 11 सितंबर की सुनवाई पर है.
आजतक एंटरटेनमेंट डेस्क