Delhi Lakshmi Yojna: 3 से ज्यादा बच्चे... फिर दिल्ली की उन महिलाओं को नहीं मिलेंगे 2500 रुपये

Delhi Lakshmi Yojna: दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के तहत रक्षाबंधन ने लाखों महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने की आर्थिक मदद दी जाएगी, लेकिन नियमों के मुताबिक कुछ महिलाओं को इसका फायदा नहीं मिलेगा.

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रक्षाबंधन से दिल्ली की पात्र महिलाओं को सरकार देगी 2500 रुपये मंथली. (Photo: ITG) रक्षाबंधन से दिल्ली की पात्र महिलाओं को सरकार देगी 2500 रुपये मंथली. (Photo: ITG)

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्ली,
  • 30 जुलाई 2026,
  • अपडेटेड 4:30 PM IST

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार (Delhi Rekha Gupta Govt) ने रक्षाबंधन से पहले ही बड़ा तोहफा देते हुए महिलाओं के लिए अपना खजाना खोलने का ऐलान कर दिया है. दरअसल, दिल्ली कैबिनेट ने 'लक्ष्मी योजना' (Delhi Lakshmi Yojna) को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. इसके लिए नियम और शर्तें भी जारी कर दी गई हैं, लेकिन यहां ये जान लेना भी जरूरी है कि किन्हें योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा? 

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17 लाख से ज्यादा महिलाओं को फायदा
Delhi Lakshmi Yojna के तहत राजधानी की करीब 17 लाख से ज्यादा पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे. पहले इस स्कीम का नाम 'महिला समृद्धि योजना' रखा गया था, जिसे बाद में बदल दिया गया. इसका वादा 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने किया था और अब ये शुरू होने के लिए तैयार है. इस साल की शुरुआत में मंत्रिमंडल ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 5,100 करोड़ रुपये आवंटित किए थे.

कैसे और कितना पैसा मिलेगा? 
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली लक्ष्मी योजना की जो नियम-शर्तें तय की गई हैं. उनमें साफ किया गया है कि सरकार की ओर से दी जाने वाली आर्थिक मदद किस तरीके से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जारी की जाएगी. Lakshmi Yojna के तहत पात्र महिलाओं को मंथली जो 2500 रुपये मिलेंगे, उनमें से 1000 रुपये सीधे मिलेंगे, जबकि बचे हुए 1500 रुपये मासिक RD खाते में जमा किए जाएंगे. 3 साल के बाद ब्याज समेत यह पूरा पैसा उन्हें दे दिया जाएगा. 

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योजना का खास नियम और ऐज लिमिट 
सरकार की ओर से दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता के जो नियम फाइनल किए गए हैं. उनमें एक खास ये है कि इस सरकारी स्कीम (Govt Scheme) के तहत प्रति परिवार सिर्फ एक महिला ही लाभ की हकदार होगी. इसमें भी संबंधित परिवार की सबसे बुजुर्ग पात्र महिला को प्राथमिकता दी जाएगी. 'लक्ष्मी योजना' के लिए महिला की उम्र 21 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा पात्र महिला या उसके परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये से कम और उनके पास न्यूनतम 10 सालों से दिल्ली में स्थायी निवास होना जरूरी है. 

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ 
सरकार ने लक्ष्मी योजना के तहत पात्रता मानदंड तय करने के साथ ही ये भी साफ किया है कि किन महिलाओं को इस योजना से दूर रखा जाएगा यानी उन्हें 2500 रुपये मंथली आर्थिक मदद का लाभ नहीं मिलेगा. 

  • परिवार में तीन से अधिक बच्चे हैं तो योजना से बाहर. 
  • परिवार के पास चार पहिया वाहन है, वे लाभ नहीं. 
  • महिला के खिलाफ कोई भी आपराधिक केस दर्ज हो. 
  • जिनके परिवार में सालाना 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च हो.
  • अगर महिला या परिवार GST या इनकम टैक्स भरता हो.
  • अगर कोई सरकारी नौकरी में है या उससे रिटायर हुआ है.

कैसे करें आवेदन, क्या डॉक्युमेंट चाहिए? 
दिल्ली सरकार ने लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सब्मिट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च की तैयारी की है, जो 1 अगस्त से शुरू होगा. योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने के लिए  Aadhaar Card, दिल्ली का वोटर आई, इनकम सर्टिफिकेट, दिल्ली में 10 साल से स्थायी निवास को दर्शाने वाला एड्रेस प्रूफ, डीबीटी लिंक्ड एक्टिव बैंक अकाउंट नंबर, वैध मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी. 

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