पान मसाला, सिगरेट और गुटखा हो गए महंगे, जानें- किनपर लगेगा 40 फीसदी वाला 'स्पेशल जीएसटी'

जीएसटी काउंसिल के तहत सरकार के प्रस्‍ताव पर मुहर लग चुकी है. अब स‍िर्फ दो स्‍लैब ही जीएसटी के तहत आएंगे, जबकि कुछ वस्‍तुओं पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा.

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इन चीजों पर 40 फीसदी टैक्‍स (Photo: File/ITG) इन चीजों पर 40 फीसदी टैक्‍स (Photo: File/ITG)

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्‍ली,
  • 03 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 11:29 PM IST

जीएसटी को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है. अब जीएसटी के तहत सिर्फ दो स्‍लैब 5% और 18% ही रहेंगे, जिसका मतलब है कि 12 फीसदी और 28 फीसदी के तहत आने वाली तमाम वस्‍तुओं को इन दोनों स्‍लैब में मर्ज किया जाएगा. साथ ही कुछ हानिकारक वस्‍तुओं पर हाई रेट भी लगाया जाएगा. जीएसटी काउंसिल की बैठक में तंबाकू उत्‍पादों पर 40 फीसदी टैक्‍स लगाने पर सहमति बनी है. आइए जानते हैं किन-किन उत्‍पादों पर 40 फीसदी टैक्‍स लगेगा. 

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इन चीजों पर 40 फीसदी टैक्‍स

  • सुपर लग्जगी गुड्स
  • पान मसाला
  • सिगरेट गुटखा
  • चबाने वाला तंबाकु
  • जर्दा
  • एडड शुगर, कार्बोनेटिड डिंक्स
  • एयरक्रॉफ्ट पर्सनल यूज वाले
  • लग्‍जरी कार 
  • फास्‍ट फूड 

इन चीजों पर 40 फीसदी टैक्‍स के अलावा कोई अन्‍य उपकर या सेस नहीं लगाया जाएगा. जीएसटी काउंसिल का कहना है कि अगर कोई वस्‍तु पर जीएसटी 40 फीसदी पहुंच जाती है तो उसपर अलग से कोई सेस या सबटैक्‍स नहीं लगाया जाता है. हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि 40 फीसदी जीएसटी इन चीजों पर कब से लगेगी. इसकी तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा. 

गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक बुधवार को नई दिल्ली में शुरू हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब होंगे, जो 5% और 18% होंगे. इसका मतलब है कि अब 12 और 28 फीसदी स्‍लैब को हटा दिया जाएगा. इनमें से ज्‍यादातर चीजें 5 फीसदी और 18 फीसदी स्‍लैब में मर्ज कर दी जाएंगी, जो आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत की बात है. 

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