प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए एक अहम घोषणा की. पीएम ने कहा कि H1 बी वीजा को रिन्यू करने के लिए अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और अमेरिका के दो और शहरों में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे. जैसे ही पीएम मोदी ने यह ऐलान किया तो रोनाल्ड रीगन सेंटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.
उन्होंने कहा कि अमेरिका बेंगलुरु और अहमदाबाद में नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा. नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी राजनयिक मिशनों में से एक है. इसकी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, दूतावास चार वाणिज्य दूतावासों - मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में की गतिविधियों का संचालन करता है.
प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि भारतीय मूल के सदस्यों को अब एच-1बी वीजा के लिए अमेरिका नहीं छोड़ना पड़ेगा. उन्होंने कहा, 'अब यह निर्णय लिया गया है कि एच-1बी वीजा नवीनीकरण अमेरिका में ही किया जा सकता है.' नए वीजा नियमों से भारतीयों के लिए अमेरिका में रहना और काम करना आसान हो जाएगा.
यह एक पायलट प्रोगाम होगा आने वाले वर्षों में इसकी पहुंच भारतीय नागरिक बड़े पैमाने पर कर सकेंगे. इसके परिणाम सामने आने के बाद यह सुविधा एल कैटेगिरी वीजा के लिए भी हो सकती है. भारतीय नागरिक अब तक यूएस एच-1बी कार्यक्रम के सबसे सक्रिय उपयोगकर्ता हैं और वित्तीय वर्ष 2022 में लगभग 4,42,000 एच-1बी श्रमिकों में से 73 प्रतिशत भारतीय नागरिक हैं. राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर पीएम मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर थे. अपनी यात्रा के तीसरे दिन, प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया.
एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है.एच1बी वीजा आमतौर पर उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका में काम करने के लिए जाते हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो ये वीजा अमेरिकी कंपनियों में काम करने वाले ऐसे कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए दिया जाता है जिनकी अमेरिका में कमी है. इसके बाद उसे ग्रीन कार्ड दिया जाता है. इस वीजा की वैलिडिटी छह साल की होती है. अमेरिकी कंपनियों की डिमांड की वजह से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स इस वीजा सबसे अधिक हासिल करते हैं.
जिन लोगों का एच-1बी वीजा की अवधि खत्म हो जाती है तो वह फिर अमेरिकी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एच-1बी वीजा धारक शख्स अपने बच्चों और पत्नी के साथ अमेरिका में रह सकता है.