scorecardresearch
 

इक्वाडोर के उप राष्ट्रपति को रिश्वत लेने के जुर्म में छह साल की कैद

हालांकि उन्हें देश का उपराष्ट्रपति बने रहने की इजाजत थी. इाडोर के सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ सुनवाई पिछले माह शुरू हुई थी. वह सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं.

Advertisement
X
इक्वाडोर के उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास
इक्वाडोर के उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास

इक्वाडोर के उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास को ब्राजील की विनिर्माण कंपनी ओडेब्रेच से रिश्वत लेने के जुर्म में छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई. ओडेब्रेच के जुड़े किसी भी मामले में सजा पाने वाले वह पहले उच्च पदस्थ अधिकारी हैं.

लोक निर्माण के ठेके पाने के लिए रिश्वत देने का कंपनी का पुराना इतिहास है और इनसे जुड़े मामले में लातिन अमेरिकी देशों के अनेक अधिकारी और पूर्व अधिकारी जांच के दायरे में हैं. कांग्रेस ने ग्लास 48 को मिली छूट हटा ली थी जिसके बाद से वह अक्टूबर से ऐहतियाती हिरासत में चल रहे हैं.

हालांकि उन्हें देश का उपराष्ट्रपति बने रहने की इजाजत थी. इक्वाडोर के सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ सुनवाई पिछले माह शुरू हुई थी. वह सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं.

रिश्तेदार के जरिए पहुंचाई गई रिश्वत

Advertisement

अभियोजकों का कहना है कि ग्लास को कंपनी ने एक करोड़ 35 लाख डॉलर की रिश्वत दी थी. उन तक यह रिश्वत उनके एक रिश्तेदार के जरिए पहुंचाई गई थी. वह रिश्तेदार भी जेल में है.

Advertisement
Advertisement