ज्ञानवापी को लेकर पिछले कुछ दिन से कोर्ट में सुनवाई जारी थी. अब इसको लेकर बड़ा फैसला आया है. हिंदू पक्ष ने कोर्ट में व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति मांगी थी. अब कोर्ट ने फैसला हिंदू पक्ष के हक में सुनाया है. हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया है. वहीं साथ में कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में व्यवस्था कर पूजा कराने के लिए 7 दिन का समय दिया है.