उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से खुली और पैक्ड मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी उपयोग की अंतिम डेट उपलब्ध करना अनिवार्य हो गया है. इस व्यवस्था का मकसद ग्राहकों को मिठाइयों की ताजगी, गुणवत्ता और उनके सेवन की सुरक्षित अवधि की जानकारी देना है. हालांकि, नियम लागू होने के बाद दुकानों पर इसका कितना पालन हो रहा है, इसे लेकर आजतक ने लखनऊ में तीन अलग-अलग मिठाई की दुकानों पर रियलिटी चेक किया.
पहली दुकान पर मिठाइयों के साथ उपयोग की अंतिम तिथि का कोई टैग लगा हुआ नहीं दिखाई दिया. इस बारे में पूछने पर दुकानदार ने बताया कि टैग का ऑर्डर दिया गया है और दो दिन में आ जाएगा. यानी नियम लागू होने के बाद भी दुकान पर मिठाइयों की अंतिम उपयोग तिथि प्रदर्शित नहीं की जा रही थी.
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दूसरी दुकान पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. यहां मिठाइयां बेचने के लिए रखी थीं, लेकिन उनके साथ एक्सपायरी या यूज करने की अंतिम तिथि बताने वाला कोई टैग नहीं लगा था. पूछने पर दुकानदार ने भी यही जवाब दिया कि टैग का ऑर्डर दिया हुआ है और दो दिन में बनकर आ जाएगा.
तीसरी दुकान पर लगे मिले टैग, दुकानदारों ने फैसले को बताया अच्छा
वहीं, आजतक के रियलिटी चेक में तीसरी मिठाई की दुकान पर स्थिति अलग मिली. यहां मिठाइयों के साथ टैग लगे हुए थे. उन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट (MFG) के साथ ‘बेस्ट बिफोर’ की जानकारी भी दर्ज थी. इससे ग्राहकों को मिठाई के निर्माण और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने की अवधि से जुड़ी जानकारी मिल सकती है.
दुकानदारों ने नई व्यवस्था को अच्छा निर्णय बताया. उनका कहना था कि इससे ग्राहकों का दुकान पर भरोसा और बढ़ेगा. उनके मुताबिक, इस नियम से कारोबार को नुकसान होने के बजाय फायदा होगा, क्योंकि खरीदारों को मिठाई की गुणवत्ता और ताजगी के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलेगी.
तीनों दुकानों की स्थिति देखने पर नियम के पालन में मिला-जुला असर नजर आया. दो दुकानों पर टैग नहीं मिले, जबकि तीसरी दुकान पर मिठाइयों के साथ जरूरी जानकारी प्रदर्शित की गई थी. हालांकि, यह रियलिटी चेक सीमित दुकानों पर किया गया था, इसलिए इसके आधार पर पूरे प्रदेश में नियम के अनुपालन की स्थिति का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता.
27 सितंबर को जारी हुआ था आदेश, ग्राहकों को मिलेगी जानकारी
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने 27 सितंबर 2026 को इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया था. इसके तहत 15 अक्टूबर से मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ लिखना अनिवार्य किया गया है. यह व्यवस्था केवल पैक्ड मिठाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुकानों में खुली और बिक्री के लिए सजाकर रखी गई मिठाइयों पर भी लागू होती है.
इसका उद्देश्य ग्राहकों को यह बताना है कि मिठाई कितनी ताजा है और उसका सेवन किस तारीख तक करना उचित होगा. इससे खरीदारों को मिठाई चुनते समय उसके इस्तेमाल की सुरक्षित अवधि से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी.
नई व्यवस्था के तहत दुकानदारों को मिठाइयों के साथ उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी. आजतक के रियलिटी चेक में दो दुकानों पर टैग नहीं मिले, जबकि एक दुकान पर MFG और ‘बेस्ट बिफोर’ के टैग लगे हुए थे. ऐसे में नियम लागू होने के शुरुआती दौर में इसका पालन सुनिश्चित करना खाद्य सुरक्षा विभाग के लिए अहम होगा.