लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा मौत मामले में तीनों आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली है. सीजेएम कोर्ट ने मुख्य आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर अली उर्फ दानिश की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. तीनों की तरफ से जमानत के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने अपराध को गंभीर बताते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया.
कोर्ट ने कहा कि इस मामले का ट्रायल सेशन कोर्ट में होना है. ऐसे में सीजेएम कोर्ट के स्तर पर आरोपियों को जमानत देने का कोई उचित आधार नहीं बनता. तीनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
क्या है शिवा शर्मा मौत मामला?
लखनऊ के हजरतगंज इलाके में प्राग नारायण रोड स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर कैफे संचालक शिवा शर्मा की 9 अक्टूबर को मौत हो गई थी. घटना के बाद शुरुआत में इसे हादसा माना गया, लेकिन शिवा के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया. उनकी मां रंजना शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और तनवीर अली समेत आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया.
परिवार ने आरोप लगाया था कि शिवा के साथ मारपीट की गई और उन्हें अपार्टमेंट से नीचे फेंका गया. हालांकि, मामले में आरोपों की जांच जारी है और अदालत में अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं.
यह भी पढ़ें: शिवा शर्मा हत्याकांड: श्रद्धा दुबे समेत तीनों आरोपी पहुंचे हजरतगंज थाने, कोर्ट में होंगे पेश
नागपुर से हुई थी गिरफ्तारी
मामले में पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश कर रही थी. बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने नागपुर में कार्रवाई करते हुए श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और तनवीर अली उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया. ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाए जाने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. अब सीजेएम कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद तीनों को राहत के लिए आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी.