scorecardresearch
 

संभल: 17 जुलाई 2019 की वो खौफनाक वारदात, जब हुई थी दो सिपाहियों की हत्या, अब दोषी धर्मपाल को उम्रकैद

यूपी के संभल में 7 साल पुराने चर्चित दो सिपाहियों के हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुना दिया है. कैदी वैन में मिर्ची पाउडर झोंककर और राइफल छीनकर हत्या करने वाले आरोपी धर्मपाल को कोर्ट ने उम्रकैद और जुर्माना लगाया है, जबकि उसके दो साथी पहले ही एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं.

Advertisement
X
दो सिपाहियों की हत्या में धर्मपाल को उम्रकैद (Photo- ITG)
दो सिपाहियों की हत्या में धर्मपाल को उम्रकैद (Photo- ITG)

संभल जिले की चंदौसी स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट ने अभियुक्त धर्मपाल सिंह को दो सिपाहियों की नृशंस हत्या और हथियार लूटने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह फैसला 17 जुलाई 2019 को बनियाठेर थाना क्षेत्र के धनु माल चौराहे के पास कैदी वैन में हुई घटना को लेकर आया है. अभियुक्त धर्मपाल ने अपने दो साथियों शकील और कमल के साथ मिलकर वैन में तैनात सिपाहियों की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंका, उनकी राइफल लूटी और उनकी हत्या करके फरार हो गया था.

17 जुलाई 2019 की वो खौफनाक वारदात

चंदौसी न्यायालय से 24 कैदियों को लेकर वैन मुरादाबाद जिला कारागार लौट रही थी. बनियाठेर क्षेत्र में चंदौसी ग्रीस के पास कैदी वैन में सवार तीन कैदियों शकील, कमल और धर्मपाल ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया. सिपाहियों की आंखों में मिर्ची डालकर और राइफल छीनकर उन्होंने कांस्टेबल बृजपाल सिंह और हरेंद्र की निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए.

मुठभेड़ में मारे गए थे 2.5-2.5 लाख के इनामी

दिनदहाड़े हुए इस हत्याकांड से संभल से लखनऊ तक हड़कंप मच गया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अजय पाल शर्मा और एडीजी अमिताभ यश मौके पर पहुंचे. फरार बदमाशों शकील और कमल पर ढाई-ढाई लाख का इनाम घोषित हुआ. पुलिस मुठभेड़ में दोनों मारे गए, जिसमें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जमुना प्रसाद की बुलेटप्रूफ जैकेट में भी गोली लगी थी.

Advertisement

अदालत ने सुनाया उम्रकैद का फैसला

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तीसरे फरार आरोपी धर्मपाल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था. सुनवाई पूरी होने के बाद पोक्सो कोर्ट ने धर्मपाल को दोषी माना. अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख 69 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. फैसले के बाद धर्मपाल को मुरादाबाद जिला कारागार भेज दिया गया.

शासकीय अधिवक्ता का बयान

शासकीय अधिवक्ता एडवोकेट आदित्य सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में कैदी वैन में सिपाही हरेंद्र और बृजपाल की हत्या करके तीन मुलजिम भागे थे. पुलिस ने कमल और शकील को एनकाउंटर में मार गिराया था. कोर्ट ने अब धर्मपाल को दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख 64 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है.

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Latest News in Hindi »
Advertisement