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मेरठ: पति की हत्या के बाद बिस्तर पर छोड़ा था सांप, फांसी की सजा पाने वाली पत्नी और प्रेमी पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट

मेरठ में पति की गला घोंटकर हत्या करने और वारदात को सांप के काटने का रूप देने की साजिश में फांसी की सजा पाने वाली महिला और उसके प्रेमी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दोनों ने जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी है, जिस पर 5 नवंबर को सुनवाई होगी.

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मेरठ कांड में रविता और अमरदीप को फांसी की सजा (Photo- ITG)
मेरठ कांड में रविता और अमरदीप को फांसी की सजा (Photo- ITG)

मेरठ जिले के अकबरपुर सादात गांव में अपने पति अमित कश्यप की हत्या के जुर्म में मौत की सजा पाने वाली रविता और उसके प्रेमी अमरदीप ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिला अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की है. 16 अक्टूबर को मेरठ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह ने इस मामले को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मानते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी.  आरोपी पक्ष के वकील आदेश कुमार ने बताया कि याचिका स्वीकार कर ली गई है और इस मामले की सुनवाई 5 नवंबर को तय की गई है. 

अवैध संबंधों के विरोध पर की थी पति की हत्या

प्रॉसीक्यूशन के मुताबिक, अकबरपुर सादात गांव की निवासी रविता का अपने ही गांव के अमरदीप के साथ प्रेम संबंध था.  जब उसके पति अमित कश्यप ने इस रिश्ते का विरोध किया, तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की खतरनाक साजिश रची.  12 अप्रैल 2025 की रात को रविता और उसके प्रेमी ने मिलकर अमित कश्यप का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. 

सांप का डसने का नाटक रचने की कोशिश

हत्या को हादसे की शक्ल देने के लिए आरोपियों ने अमित के शव के ऊपर एक सांप छोड़ दिया.  उनकी मंशा यह दिखाने की थी कि अमित की मौत किसी आपराधिक साजिश से नहीं बल्कि जहरीले सांप के काटने से हुई है.  हालांकि, पुलिस जांच में दोनों की साजिश का पर्दाफाश हो गया और 16 अप्रैल 2025 को पुलिस ने रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया. 

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केस में सुनवाई 5 नवंबर को तय

अदालत में चले ट्रायल के बाद न्यायाधीश ने दोनों को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई थी.  अब दोनों आरोपियों ने इस फैसले को चुनौती दी है, जिसकी पैरवी एडवोकेट आदेश कुमार हाईकोर्ट में करेंगे.  मामले पर 5 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं. 

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