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UP: पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया सहित तीन नेताओं के खिलाफ फरारी वारंट जारी

बिजनौर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेश जारी किया है. कोर्ट ने यूपी के पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया सहित तीन नेताओं के फरारी वारंट जारी कर 18 जनवरी तक उन को कोर्ट में पेश करने के पुलिस को आदेश दिए हैं.

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जनपद न्यायालय बिजनौर.
जनपद न्यायालय बिजनौर.

यूपी (Uttar Pradesh) के बिजनौर (Bijnor) की एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेश जारी किया है. कोर्ट ने यूपी के पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया सहित तीन नेताओं के फरारी वारंट जारी कर 18 जनवरी तक उन को कोर्ट में पेश करने के पुलिस को आदेश दिए हैं.

बताया गया कि चांदपुर थाने में 3 सितंबर 2012 को दरोगा इशेंद्र सिंह द्वारा पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया, भाजपा नेता कविता चौधरी और शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी वीर सिंह के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. 

रिपोर्ट में कहा गया था कि चांदपुर के ग्राम अथाई शेख में बिना अनुमति के एक मीटिंग की जा रही थी, जिसमे दूसरे समुदाय के खिलाफ भाषण दे रहे थे. जब भाषण रुकवाने का प्रयास किया और अनुमति पत्र मांगा गया न ही भाषण रोका गया और न ही अनुमति पत्र दिखाया गया था. इसके चलते धारा 188 और 153 के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी.

आरोपी नहीं हुए कोर्ट में पेश

इसके बाद अदालत द्वारा कई बार आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए, लेकिन अशोक कटारिया सहित कोई भी आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ तब कोर्ट ने पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया सहित तीनों नेताओं के फरारी वारंट जारी करते हुए पुलिस को 18 जनवरी को कोर्ट के सामने पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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