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रिहाई की उम्मीदों के बीच रामपुर जेल पहुंचे ED अधिकारी... आजम खान हिरासत में, गाजियाबाद कोर्ट में पेश करने की तैयारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ड्युअल पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम की जमानत मंजूर कर ली है और दोनों की सजा निलंबित कर दी है. हालांकि दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग नामंजूर कर दी गई. जमानत के बाद दोनों की रिहाई की उम्मीद थी, लेकिन रामपुर जेल के बाहर ED ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

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ED ने आजम खान को रामपुर जेल से हिरासत में लिया. (Photo: ITG)
ED ने आजम खान को रामपुर जेल से हिरासत में लिया. (Photo: ITG)

प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को आजम खान को रामपुर जेल से हिरासत में लिया. जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई की उम्मीद थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम उन्हें हिरासत में लेकर रामपुर जेल से बाहर निकल गई. अब आजम खान को गाजियाबाद के PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा. वहीं, अब्दुल्ला आजम की रिहाई को लेकर भी स्थिति पर नजर बनी हुई है.

आजम खान और अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. हाईकोर्ट ने ड्युअल पैन कार्ड मामले में दोनों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी. जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया था. दोनों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

यह भी पढ़ें: आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत, दो पैन कार्ड केस में राहत

दोनों ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा को निलंबित करने और अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की थी. 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट ने दोनों की सजा निलंबित कर दी थी, हालांकि दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को नामंजूर कर दिया था.

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जेल से रिहाई की उम्मीद थी

हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम की जेल से रिहाई की उम्मीद थी. इसी बीच रामपुर जेल के बाहर ED पहुंच गई. अब आजम खान को गाजियाबाद के PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा. वहीं, अब्दुल्ला आजम की रिहाई को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है. रामपुर जेल के बाहर हुई कार्रवाई के बाद अब सभी की नजरें आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं.

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