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पुणे में कौन सा आयुर्वेदिक इलाज कराना चाहता है आसाराम! राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगी अस्पताल की डिटेल

नाबालिग के साथ रेप के मामले में जेल में बंद आसाराम ने अपने इलाज के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, इसमें कहा गया था कि पुणे के अस्पताल में आयुर्वेदिक उपचार (ayurveda treatment) कराना चाहता हूं. सुनवाई करते हाईकोर्ट (Rajasthan High Court ) ने अस्पताल की डिटेल मांगी है. इसमें पूछा गया है कि अस्पताल क्या इलाज करेगा और कितने दिन लगेंगे.

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जेल में सजा काट रहा है आसाराम.
जेल में सजा काट रहा है आसाराम.

राजस्थान के जोधपुर की जेल में बंद स्वयंभू बाबा आसाराम ने आयुर्वेद उपचार के लिए कोर्ट से मांग की थी. इसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने अस्पताल की रिपोर्ट मांगी है. दरअसल, आसाराम ने महाराष्ट्र में पुणे के माधवबाग अस्पताल में आयुर्वेद उपचार की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी.

एजेंसी के अनुसार, आसाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विनीत माथुर और दिनेश मेहता की खंडपीठ ने अस्पताल की डिटेल मांगी है, इसमें पूछा गया है कि अस्पताल में क्या इलाज किया जाएगा और इसमें कितने दिन लगेंगे. इस मामले में अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी. इससे पहले आसाराम के वकील से कोर्ट में अस्पताल की डिटेल देने को कहा गया है.

यह भी पढ़ें: जेल में पूरे हुए आसाराम के दस साल... जमानत न मिलने से हुआ बुरा हाल

हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को निर्देश दिया है कि वह जोधपुर और मुंबई के पुलिस आयुक्तों से आसाराम की पुणे यात्रा और वहां रहने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती के बारे में पूछताछ करें. इस पूरे मामले की डिटेल कोर्ट को दें. बता दें कि आसाराम को जोधपुर की कोर्ट ने रेप के मामले में दोषी ठहराया था. साल 2018 में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

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रेप के दोषी आसाराम को गुजरात HC ने दी है राहत, याचिका पर होगी सुनवाई

बता दें कि गुजरात हाइकोर्ट ने रेप के दोषी आसाराम को राहत दी है. साल 2013 के रेप केस में आसाराम की दोषसिद्धि के खिलाफ उसकी बढ़ती उम्र को ध्यान में रखते हुए अपील पर सुनवाई होगी. वह लगभग एक दशक से जेल में बंद है. ऐसे में उसकी अपील पर 4 अप्रैल से सुनवाई शुरू करने का कोर्ट ने फैसला किया है.

रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था. सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की बिगड़ती सेहत के कारण सजा को निलंबित करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था.

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