सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए वक्फ कानून को लागू रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने वक्फ एक्ट के पांच वर्ष इस्लाम अभ्यास प्रावधान पर रोक लगाई और कहा कि वक्फ बनाने के लिए पांच वर्ष तक इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि कलेक्टर को अधिकार देना पावर्स का उल्लंघन है और टाइटल तय होने तक संपत्ति अधिकार प्रभावित नहीं होगी.