मध्य प्रदेश के इंदौर में तेज आवाज में डीजे और साउंड सिस्टम बजाने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है. शहर के विजय नगर थाना क्षेत्र में सार्वजनिक जगह पर तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. जांच में शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस ने साउंड सिस्टम लगे वाहन को जब्त कर लिया. वाहन में लगी साउंड मशीन और साउंड बॉक्स को सीज किया गया है.
मामला विजय नगर थाना क्षेत्र में एबी रोड के पास का है. पुलिस के मुताबिक, जानकारी मिली थी कि एक वाहन में तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाया जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और साउंड सिस्टम के इस्तेमाल की जांच की. अधिकारियों के मुताबिक, सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाए जाने की जानकारी सही मिली. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया.
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वाहन के साथ उसमें लगा साउंड सिस्टम, साउंड मशीन और साउंड बॉक्स भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए. पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज में डीजे, साउंड सिस्टम या दूसरे आवाज वाले यंत्रों का इस्तेमाल करने को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित धाराओं और कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है. अधिकारियों का कहना है कि तेज आवाज वाले यंत्रों के इस्तेमाल से आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है.
पूरे मामले को लेकर पुलिस अफसरों ने क्या कहा?
एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने पूरे मामले में संबंधित धाराओं और कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की है. उनका कहना है कि लोगों की सुविधा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इंदौर पुलिस के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति या निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए तेज आवाज में साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
पुलिस का कहना है कि शहर में ऐसे मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है. जहां भी कोलाहल संबंधी नियमों का उल्लंघन सामने आएगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. विजय नगर थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए वाहन और साउंड सिस्टम के बाद पुलिस ने साफ किया है कि सार्वजनिक जगहों पर तेज आवाज में साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करने वालों को नियमों का पालन करना होगा.