scorecardresearch
 

MP: तीन साल की बच्ची से रेप मामले में रेडक्लिफ स्कूल की मान्यता रद्द, छात्रों को अब लेना होगा नये स्कूल में एडमिशन

भोपाल में तीन साल की बच्ची से रेप के मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. रेडक्लिफ स्कूल की मान्यता सत्र 2025-26 से रद्द कर दी गई है. अब स्कूल के छात्र अपने खर्चे पर सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे. यह फैसला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा आदेश जारी कर लिया गया है.

Advertisement
X
(प्रतीकात्मक फोटो)
(प्रतीकात्मक फोटो)

भोपाल के रेडक्लिफ स्कूल में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था. अब इस मामले में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने स्कूल की मान्यता सत्र 2025-26 से रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं.

Advertisement

इस फैसले के बाद स्कूल में पढ़ने वाले छात्र अब स्वयं के खर्चे पर शासकीय या किसी अन्य निजी स्कूल में दाखिला ले सकेंगे. यह कार्रवाई उस जघन्य घटना के बाद हुई है, जिसमें 19 सितंबर 2024 को स्कूल के आईटी टीचर ने साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था.

स्कूल की मान्यता सत्र 2025-26 से रद्द

घटना के सामने आते ही पूरे शहर में गुस्से का माहौल बन गया था. हिंदू संगठनों ने इस घटना के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल परिसर में तोड़फोड़ भी की थी. प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की और स्कूल की लापरवाही को लेकर यह सख्त फैसला लिया गया.

स्कूल में तीन साल की मासूम से हुआ था रेप

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए यह जरूरी कदम है. अभिभावकों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने बच्चों के लिए वैकल्पिक स्कूल का चयन कर लें ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो.

Live TV

Advertisement
Advertisement