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प्रयागराज: रात 10 से सुबह 6 तक नहीं बजेंगे मंदिर-मस्जिद में लाउडस्पीकर, IG ने दिए निर्देश

आईजी प्रयागराज ने पत्र के जरिए अधिकारियों से पॉल्यूशन एक्ट और कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है. जिसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने या अन्य किसी पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी.

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प्रतीकात्मक चित्र
प्रतीकात्मक चित्र
स्टोरी हाइलाइट्स
  • इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी ने की थी शिकायत
  • रात में लाउडस्पीकर बजाने पर है प्रतिबंध
  • कोर्ट ने कहा था- सबको शांति से सोने का अधिकार

मस्जिदों के लाउडस्पीकर से तेज आवाज में गाई जाने वाली अजान पर मचे कोहराम के बाद आईजी प्रयागराज ने रेंज के चारों जिलों के डीएम और एसएसपी को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मंदिर और मस्जिदों में लाउडस्पीकरों को बजाने पर पाबंदी लगाने के लिए एक पत्र भेजा है. आईजी प्रयागराज ने पत्र के जरिए पॉल्यूशन एक्ट और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के लिए भी कहा है. जिसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने या अन्य किसी पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी.

आईजी के मुताबिक बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के भाई, गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने पिछले साल रमजान से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में लाउडस्पीकर से अजान की मांग को लेकर एक जनहित याचिका भी दाखिल की थी. जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि लाउडस्पीकर से अजान सुनाना, इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है. कोर्ट ने कहा 'लोगों को बिना ध्वनि प्रदूषण नींद का अधिकार है और ये जीवन के मूल अधिकार में शामिल है. किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है.

आईजी के मुताबिक पॉल्यूशन एक्ट में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की मनाही है. हालांकि शादी, विवाह या बंद कमरे में पार्टी जैसे आयोजनों पर विशेष अनुमति लेकर रात 12 बजे तक निश्चित वॉल्यूम में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी जा सकती है.

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आईजी ने कहा है कि पॉल्यूशन एक्ट व हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत सभी धार्मिक स्थलों पर चाहे वह मंदिर हो या मस्जिद रात 10 बजे से 6 बजे तक तेज आवाज में लाउडस्पीकर या किसी दूसरे ध्वनि विस्तारक यंत्र से आवाज नहीं होगी. जिससे लोगों की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो.

आईजी ने कहा है कि डीएम, एसएसपी और प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बगैर अनुमति के कोई भी किसी पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम या माइक से तेज आवाज में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई अनाउंसमेंट ना करे. उन्होंने कहा है कि दिन में भी एक निश्चित वॉल्यूम में ही पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन रात में पूरी सख्ती से इसे रोका जाएगा.

गौरतलब है कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने तीन मार्च को क्लाइव रोड की मस्जिद में तेज आवाज में दी जाने वाली अजान से नींद में खलल को लेकर डीएम प्रयागराज को पत्र लिखा था. उन्होंने इस पत्र की कॉपी कमिश्नर आईजी और डीआईजी को भी भेजी थी.

कुलपति के इस पत्र के बाद जहां कोहराम मच गया था. वहीं इस पर सियासी संग्राम भी छिड़ गई है. लेकिन मामले के तूल पकड़ने से पहले ही मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने खुद आगे बढ़कर पहल की है. मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने लाउड स्पीकर की संख्या चार से घटाकर दो कर दी है और उसका वॉल्यूम भी कम कर दिया है. इसके साथ ही साथ लाउडस्पीकर की दिशा भी कुलपति के आवास की ओर से बदल दी गई है. इसी मामले को संज्ञान लेते हुए आईजी ने पत्र जारी कर सख्ती बरतने का अधिकारियों को निर्देश दिया है.

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