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NRHM घोटाला: SC ने सीबीआई को तीन महीने के अंदर गवाहों के बयान दर्ज करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले में सीबीआई को तीन महीने के अंदर सभी 17 गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए कहा है. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रायल कोर्ट इस मामले में आरोपी पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को जमानत दे सकता है.

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बाबू सिंह कुशवाहा इस मामले में मुख्य आरोपी हैं
बाबू सिंह कुशवाहा इस मामले में मुख्य आरोपी हैं

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले में सीबीआई को तीन महीने के अंदर सभी 17 गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए कहा है. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रायल कोर्ट इस मामले में आरोपी पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को जमानत दे सकता है.


लगभग पांच हजार करोड़ रुपये के इस घोटाले में समेत यूपी के कई दिग्गत नेता फंसे हैं. पिछले महीने सीबीआई ने बसपा की मुख‍िया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से भी लंबी पूछताछ की थी. कुशवाहा, मायावती के काफी करीबी माने जाते हैं.

कुशवाहा की 196 करोड़ रुपये की संपत्त‍ि कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सितंबर में कुशवाहा की 196 करोड़ रुपये की संपत्त‍ि कुर्क की थी. ईडी ने अपने कुर्की आदेश में आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए कुशवाहा ने स्वास्थ्य योजना के लिए निजी कंपनियों की ठेके में हेरफेर करने में मदद की थी.

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