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अधिकारों का मामला: दिल्ली सरकार ने SC से कहा- नहीं मांग रहे पूर्ण राज्य का दर्जा

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार को जनता की सेवा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के अधीन नहीं है.

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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट का वो आदेश गलत है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल कॉउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है.

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार को जनता की सेवा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के अधीन नहीं है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख घोषित किया था. इससे पहले भी दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच कई मुद्दों पर आमना-सामना हो चुका है. खासकर अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर.

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