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एयरसेल मैक्सिस केस में कार्ति चिदंबरम को राहत, कोर्ट ने अग्रिम जमानत मंजूर की

दिल्ली की विशेष अदालत ने एयरसेल मैक्सिस केस में कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दे दी है. हालांकि अदालत ने कार्ति चिदंबरम से कहा कि जब भी उनको जांच अधिकारी तलब करें, तो वो फौरन उनके समक्ष हाजिर होंगे.

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कार्ति चिदंबरम
कार्ति चिदंबरम

दिल्ली की विशेष अदालत ने एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत दी है. मामले में अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. हालांकि अदालत ने कार्ति चिदंबरम से कहा कि जब भी उनको जांच अधिकारी तलब करें, तो वो फौरन उनके समक्ष हाजिर होंगे.

अब मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी. कार्ति चिदंबरम को सीबीआई ने फरवरी में लंदन से लौटने के बाद चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था. इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदंबरम की जमानत को मंजूर किया था.

न्यायमूर्ति एसपी गर्ग ने कार्ति चिदंबरम को 10 लाख की जमानत राशि का भुगतान करने और मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाने का निर्देश देने के बाद जमानत दी.

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CBI ने कार्ति चिदंबरम को साल 2007 में आईएनएक्स मीडिया बोर्ड को 'विदेश निवेश प्रोन्नत बोर्ड' (FIPB) की मंजूरी दिलाने के एवज में रुपये लेने के आरोप में 28 फरवरी को गिरफ्तार किया था. उस समय कार्ति चिदंबरम के पिता पी चिदंबरम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार में वित्तमंत्री थे.

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