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गांगुली को लगा झटका, भूमि आवंटन रद्द हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा साल 2000 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को किए गए भूमि आवंटन को रद्द कर दिया है.

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सौरव गांगुली
सौरव गांगुली

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को झटका लगा जब पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में उन्हंे दी गयी भूमि के आवंटन को रद्द कर दिया गया.

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति जीए सिंघवी और न्यायमूर्ति एके गांगुली की पीठ ने राज्य सरकार को सौरव द्वारा जमीन के लिये दी गयी 20 लाख रूपये की राशि को वापस लौटाने का आदेश दिया.

न्यायमूर्ति गांगुली ने सौरव को दो सप्ताह अंदर जमीन लौटाने का निर्देश दिया और राज्य सरकार से अगले दो सप्ताह के भीतर उनका पैसा लौटाने के लिये कहा है.

सौरव को 2000 में साल्ट लेक इलाके में स्कूल निर्माण के लिये एक एकड़ भूमि का आवंटन किया गया था. राज्य सरकार के इस फैसले का उस समय ही स्थानीय निवासियों और एक गैर सरकारी संगठन ने यह कहकर विरोध किया था कि इस भूमि की वास्तविक कीमत उससे कहीं ज्यादा है जितने में इस क्रिकेटर ने इसे खरीदा है.

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इससे पहले कोलकाता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के सौरव को स्कूल निर्माण के लिये दी जाने वाली भूमि के फैसले को सही ठहराया था.

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