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कोर्ट के निर्णय से नीति-निर्धारण में स्पष्टता: सिब्बल

केंद्रीय संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया कि सरकार को सभी राष्ट्रीय संसाधनों के आवंटन के लिए नीलामी प्रक्रिया का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है.

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कपिल सिब्बल
कपिल सिब्बल

केंद्रीय संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने के इस निर्णय का स्वागत किया कि सरकार को सभी राष्ट्रीय संसाधनों के आवंटन के लिए नीलामी प्रक्रिया का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है.

सिब्‍बल ने कहा कि इस निर्णय से आर्थिक नीति के निर्धारण में सरकार की भूमिका में 'स्पष्टता' आई है.

मीडिया से बातचीत करते हुए सिब्‍बल ने कहा कि सरकार स्पष्टता, खासकर संवैधानिक स्पष्टता के बगैर काम नहीं कर सकती और कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उससे सरकार तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका को लेकर संवैधानिक स्पष्टता आई है. उन्होंने कहा कि पूर्व में सरकार की भी यही स्थिति थी और अब कोर्ट ने भी यही कहा है.


सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस. एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने सरकार को प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के दौरान जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी है.

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