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दरबारी, महेंद्रू को छह दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया

दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अधिकारियों टीएस दरबारी और संजय महेंद्रू को पिछले साल लंदन में क्वींस बेटन रिले से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में छह दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया.

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दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अधिकारियों टीएस दरबारी और संजय महेंद्रू को पिछले साल लंदन में क्वींस बेटन रिले से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में छह दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया.

विशेष सीबीआई न्यायाधीश एएस यादव ने कहा, ‘दोनों आरोपियों को कल ही गिरफ्तार किया गया है. साजिश का पर्दाफाश करने के लिए और अन्य संभावित सह.आरोपियों के नाम उजागर करने के लिए आगे हिरासत में पूछताछ की जरूरत है. उन्हें 22 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है.’ दरबारी और महेंद्रू दोनों को राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी का करीबी माना जाता है.

इससे पहले सीबीआई के एक वकील ने अर्जी दाखिल कर आयोजन समिति के पूर्व अधिकारियों की सात दिन की हिरासत की इस आधार पर मांग की थी कि वे जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहे. सीबीआई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एमआर कदोले ने कहा, ‘दोनों आरोपियों ने भारत सरकार के साथ बड़ी राशि की धोखाधड़ी करने के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश की थी. अन्य सह साजिशकर्ताओं के नामों का पता लगाने के लिए पूरी तरह पूछताछ की जरूरत है.’

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इस बीच आरोपियों के वकील ने इस दलील का मजबूती से विरोध करते हुए कहा कि आयोजन समिति के पूर्व संयुक्त महानिदेशक दरबारी और समिति के पूर्व उप महानिदेशक महेंद्रू सीबीआई को सहयोग प्रदान कर रहे हैं और उनके परिसरों पर पहले ही तलाशी ली जा चुकी है. दरबारी ने अदालत से कहा, ‘मैंने कोई फैसला नहीं किया. प्रक्रिया से संबंधित सभी फैसले 13 सदस्यीय आयोजन समिति ने लिये.’{mospagebreak}

सीबीआई ने सोमवार को लंदन की एएम फिल्म्स और एएम कार एंड वैन हायर लि. को अनुचित दरों पर ठेके देने के दो मामले दर्ज किये थे और दोनों पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने आयोजन समिति के मुख्यालय समेत चार स्थानों पर छापे मारे. पहला मामला सीबीआई ने आईपीसी के अनेक प्रावधानों के तहत और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किया.

सीबीआई ने दरबारी, महेंद्रू, आयोजन समिति के निदेशक राज सिंह, कंपनी के निदेशक आशीष पटेल और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 468, 471, 120.बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया.

दूसरा मामला लंदन की ए एम फिल्म्स, पटेल, महेंद्रू, दरबारी और अन्य पर आईपीसी की धारा 420, 120-बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दर्ज किया गया. दरबारी और महेंद्रू दोनों पहले ही विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे हैं और प्रवर्तन निदेशालय उनसे पूछताछ कर चुका है.

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