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सचान की मौत का मामलाः उच्च न्यायालय ने दिए सीबीआई जांच के आदेश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने भी उप मुख्य चिकित्साधिकारी डा. वाईएस सचान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले की सीबीआई से जांच कराये जाने के आदेश दिये हैं.

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डा. वाईएस सचान
डा. वाईएस सचान

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने भी उप मुख्य चिकित्साधिकारी डा. वाईएस सचान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले की सीबीआई से जांच कराये जाने के आदेश दिये हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुधवार देर शाम ही डा. सचान हत्याकांड की सीबीआई जांच कराये जाने की सिफारिश कर दी गयी थी.

न्यायमूर्ति प्रदीपकांत एवं न्यायमूर्ति रितुराज की खंडपीठ ने उक्त मामले की सीबीआई से जांच कराये जाने के आदेश जारी किए.

पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही डा. सचान प्रकरण में सीबीआई से जांच कराये जाने की सिफारिश कर दी है और अदालत भी इसी मत पर थी कि इस पूरे मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी के सुपुर्द कर दिया जाये.

डॉ. सचान प्रकरण की सीबीआई जांच कराये जाने के लिये दायर जनहित याचिका पर गत मंगलवार को खंडपीठ ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और जिसपर निर्णय देना था. उल्लेखनीय है कि गत 12 जुलाई को डॉ. सचान प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश उपाध्याय ने अपनी न्यायिक जांच भी अदालत को सौंप दी थी. इसमें सचान की गत 22 जून को जेल में हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताया गया था.

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इसी प्रकरण में डॉ. सचान के परिजनों ने भी पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराये जाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की थी.

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