Rajasthan Panchayat Election Dates को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अशोक गहलोत सरकार को राहत देते हुए कहा है कि राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक ही पंचायत चुनाव होंगे. बाकी बची पंचायतों में अप्रैल के दूसरे हफ्ते में चुनाव होंगे.
पंचायत चुनाव के लिए लिए राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने का समय मांगा था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चौथे चरण के चुनावों पर रोक लगा दी थी.सरकार की ओर से दायर अर्जी पर अधिवक्ता मनीष सिंघवी ने पक्ष रखा.
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सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर को हुए संशोधित पुनर्गठन को सही माना और जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया. गौरतलब है कि राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश की 11139 ग्राम पंचायतों के लिए चार चरणों में चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम की घोषणा की थी.
Supreme Court allows Rajasthan’s state Election Commission to go ahead with the Panchayat elections by April 2020. Rajasthan High Court had quashed the notifications on delimitations after which the state had moved Supreme Court.
— ANI (@ANI)
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चुनाव आयोग ने कानूनी रुकावटों के कारण अन्य सीटों के कार्यक्रम घोषित नहीं किए थे और प्रथम तीन चरणों में 9171 सीटों पर चुनाव होना था. जोधपुर हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था. अब सुप्री कोर्ट के इस फैसले के बाद राजस्थान में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव का रास्ता साफ हो गया है.