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तरुण तेजपाल को बरी करने का आदेश खारिज, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप केस में दिया दोषी करार

तरुण तेजपाल को बरी करने का आदेश खारिज, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप केस में दिया दोषी करार

यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी करार .दिया है. हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा और पत्रकार तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया. सजा पर आदेश अलग से सुनाया जाएगा. पीठ ने स्पष्ट किया कि दोषसिद्धि IPC की धारा 376 के तहत की गई है. देखें वीडियो.

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