इलेक्टॉरल बॉन्ड्स मामले में SBI ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा था. मगर SC ने बैंक को कड़ी फटकार लगाते हुए 2 दिन का समय दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि 15 मार्च तक बॉन्ड्स की जानकारी EC की बेवसाइट पर मुहैया हो जाना चाहिए. मगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इतना वक्त क्यों मांगा? पूरी खबर जानने के लिए देखें वीडियो.