सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में CJP के प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस द्वारा लगाई जाने वाली बैरिकेटिंग को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि दिल्ली पुलिस शहर में मनमाने ढंग से बैरिकेड्स नहीं लगा सकती है. अदालत की यह टिप्पणी दिल्ली पुलिस की सख्ती और सड़कों पर आम जनता को होने वाली असुविधाओं के संदर्भ में काफी अहम मानी जा रही है.