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जैकलीन फर्नांडिस ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े केस में खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

जैकलीन फर्नांडिस ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी. जैकलीन का कहना है कि उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं, जबकि ईडी ने उन्हें महंगे गिफ्ट लेने के चलते सहआरोपी बनाया है.

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जैकलीन का कहना है कि उनके खिलाफ सभी आरोप झूठे हैं (Photo: PTI)
जैकलीन का कहना है कि उनके खिलाफ सभी आरोप झूठे हैं (Photo: PTI)

फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जैकलीन ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जैकलीन की याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच 22 सितंबर सोमवार को करेगी सुनवाई.

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने बीती 3 जुलाई को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी. 

दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वास्तव में आरोपी ने अपराध किया है या नहीं, इसका फैसला केवल सुनवाई के दौरान निचली अदालत में ही हो सकता है. वहीं, जैकलीन ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं. उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलीन को भी सहआरोपी बनाया है. साथ ही ईडी ने कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में कहा कि सुकेश चन्द्रशेखर की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने की जानकारी होने के बावजूद जैकलीन उससे महंगे गिफ्ट, ज्वैलरी, कपड़े, गाड़ियां वगैरह ले रही थीं.

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जैकलीन ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में न केवल ईडी के मुकदमे को खारिज करने की गुहार लगाई थी, बल्कि निचली अदालत में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को भी चुनौती दी थी. जैकलीन ने उस FIR को रद्द करने की गुहार लगाई है, जिसके आधार पर सुकेश और उसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है. उसकी दलील है कि एफआईआर ही सही तथ्यों पर आधारित नहीं है.

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