Indian Railways: पिछले कई दशकों से भारतीय रेलवे के जरिए से लाखों यात्री रोजाना सफर करते हैं. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यात्रियों को ट्रेन की यात्रा काफी सस्ती और आरामदायक पड़ती है. कम कीमत में आप एक जगह से दूसरी जगह बिना ज्यादा पैसे खर्च किए हुए जा सकते हैं.
हालांकि, ट्रेनों में कई बार लोग ऐसे-ऐसे सामान अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं है. कई बार लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है तो कई बार लोग चुपके से इन चीजों को ले जाना चाहते हैं. अब रेलवे ने जानकारी दी है कि अगर कुछ चीजों को आप ट्रेन में ले जाते हैं तो फिर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है.
ट्रेन में अपने साथ भूलकर भी न ले जाएं ये चीजें
ट्रेन में यदि कोई यात्री ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, पटाखे और गैस सिलेंडर आदि जैसी ज्वलनशील सामग्री लेकर चलता है तो फिर यह उल्लंघन है. इसके लिए उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. वेस्टर्न रेलवे ने ट्वीट करके जानकारी दी है, ''ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, पटाखे एवं गैस सिलेंडर इत्यादि ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है.''
ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल , पेट्रोल, पटाखे एवं गैस सिलेंडर इत्यादि ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है l
— West Central Railway (@wc_railway)
तीन साल तक की जेल संभव
रेलवे में अगर कोई यात्री ज्वलनशील वस्तुओं के साथ यात्रा करता है तो फिर उसे तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है. रेलवे के नियम के अनुसार, ट्रेन में ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है. जिसके लिए तीन वर्ष की कैद या हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं. इसके अलावा, रेलवे एवं स्टेशन परिसर में सिगरेट/बीड़ी पीना भी दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.