हैदराबाद से एक मामला सामने आया है, जहां बुजुर्ग माता-पिता को लगातार प्रताड़ित और परेशान करने वाले 44 वर्षीय व्यक्ति को अदालत ने 60 दिन की जेल की सजा सुनाई है. स्थानीय अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया है.
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान जी श्रीनिवास के रूप में हुई है, जो एक निजी कर्मचारी है. आरोप है कि वह लंबे समय से अपने वृद्ध माता-पिता को परेशान और प्रताड़ित कर रहा था. लगातार हो रही प्रताड़ना से परेशान होकर बुजुर्ग माता-पिता ने 21 मई को नारायणगुडा पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.
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शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सिटी पुलिस एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई और सबूत जुटाए गए.
पुलिस जांच में जुटाए गए मजबूत सबूत
मामले की जांच नारायणगुडा पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर जे. श्रीकांत रेड्डी ने की. पुलिस के अनुसार जांच अधिकारी ने मामले की गहराई से पड़ताल करते हुए मजबूत साक्ष्य इकट्ठा किए. जांच पूरी होने के बाद आरोपी को नामपल्ली स्थित वी स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया.
पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों और मामले के तथ्यों को देखने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया. कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ गलत व्यवहार और प्रताड़ना की थी.
अदालत ने सुनाई जेल की सजा
अदालत ने आरोपी जी श्रीनिवास को 60 दिनों के कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही उस पर 50 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. पुलिस ने कहा कि मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया था.
यह मामला बुजुर्ग माता-पिता के साथ होने वाली प्रताड़ना और पारिवारिक हिंसा को लेकर एक गंभीर उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है.