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असम: अगर दो शादियां की तो जाएगी सरकारी नौकरी, सीएम ने किया ऐलान

असम सरकार ने बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा फैसला लिया है. असम सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1964 में संशोधन के तहत एक से ज्यादा शादियां करने पर सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा और भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नियम UCC के तहत सभी समुदायों पर लागू होगा.  (Photo: ITG)
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नियम UCC के तहत सभी समुदायों पर लागू होगा. (Photo: ITG)

असम की हिमंता सरकार ने बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसा लिया है. असम में अब एक से ज्यादा शादी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा.

असम सरकार ने मंगलवार को असम सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1964 में संशोधन को मंजूरी दी है. अब इस नियम के तहत बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा. साथ ही, उन्हें भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए भी अयोग्य घोषित किया जाएगा. इसके अलावा, ये लोग राज्य सरकार के किसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे. 

बता दें, जुलाई में इस प्रस्ताव की घोषणा असम के बजट के दौरान की गई थी. राज्य के वित्त मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा था कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए, एक से ज्यादा शादियां करने वाला कोई भी पुरुष किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने का पात्र नहीं होगा.

ऐसे कर्मचारी भविष्य में भी नहीं कर पाएंगे सरकारी नौकरी 

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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि एक से ज्यादा शादी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा. साथ ही, ऐसे कर्मचारी भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं होंगे.

सरकार ने असम सेवा एवं अनुशासन नियमों में बदलाव किया है. नियम 7 में नया खंड 6 जोड़ा है. 

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सभी समुदायों पर लागू होगा यह नियम

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नियम समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होगा. यानी हिंदू, मुस्लिम और ईसान समेत सभी समुदायों के सरकारी कर्मचारियों पर यह नियम लागू होगा

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