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लालू को जमानत के लिए करना होगा इंतजार, अदालत ने वकील को दिया 6 हफ्ते का वक्त

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा.

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क्या लालू यादव को मिलेगी बेल ?
क्या लालू यादव को मिलेगी बेल ?
स्टोरी हाइलाइट्स
  • दुमका कोषागार मामले में सुनवाई
  • बेल पर 6 हफ्ते करना होगा इंतजार

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा. शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाला मामले में सुनवाई हुई. अदालत में लालू के वकील की ओर से 6 हफ्ते का वक्त मांगा गया है, अदालत ने इसकी मंजूरी दी है. यानी अब लालू यादव की बेल पर 6 हफ्ते के बाद ही सुनवाई होगी.

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बता दें कि अगर आज लालू यादव को बेल मिलती तो वो बाहर आ सकते थे. दुमका कोषागार मामले में लालू की ओर से जमानत की गुहार लगाई गई है. बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े अन्य मामलों में लालू यादव को पहले ही जमानत मिल चुकी है. 

सुनवाई को लेकर लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा है कि हमें सजा की अवधि की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली है, इसको लेकर हम लोगों ने 20 दिन का समय मांगा है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू को जनवरी, 2021 तक बेल के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. 

अदालत में लालू यादव के वकील की ओर से दलील दी गई है कि लालू ने जेल में 42 महीने से अधिक बिता लिया है, जबकि सीबीआई ने अदालत में बताया है कि इस मामले में अभी वो 34 महीने ही जेल में रहे हैं. ऐसे में आधी सजा होने में 8 महीने बाकी हैं.

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दरअसल, दुमका कोषागार मामले में लालू यादव को सात साल की सजा हुई थी. लालू यादव के वकील ने सजा की आधी अवधि पूरी हो जाने को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. लालू को चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है.

गौरतलब है कि बिहार चुनाव के बाद से ही लालू यादव सुर्खियों में बने हुए हैं. चुनाव के बाद बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया था कि लालू यादव उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद एक ऑडियो भी सामने आया था. हालांकि, राजद ने आरोपों को नकार दिया था. 

इसके बाद लालू यादव को रिम्स डायरेक्टर के घर से वापस अस्पताल ले जाया गया था, उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी और किसी से मिलने पर रोक लगी थी. 


 

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