गुरुग्राम में डॉग बाइट (कुत्तों के काटने) की बढ़ती घटनाओं और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए नगर निगम गुरुग्राम ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है. अब यहां बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता रखने वालों पर प्रशासन सख्त एक्शन लेगी.
निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने तत्काल प्रभाव से पालतू कुत्तों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और नियंत्रण को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. अब बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता रखना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.
अगर आपके पास पालतू कुत्ता है, तो आपको तुरंत ये कदम उठाने होंगे:
घर से बाहर निकलते ही बदलने होंगे नियम
नगर निगम ने निर्देश दिया है कि शौक अपनी जगह है, लेकिन जनता की सुरक्षा सबसे पहले है. इसके लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं. सड़कों, पार्कों, ग्रीन बेल्ट या बाजारों में कुत्ते को खुला नहीं छोड़ा जा सकेगा. घर से बाहर निकलते ही पट्टा बांधना जरूरी होगा.
इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कुत्ते के मल-मूत्र को साफ करने की पूरी जिम्मेदारी मालिक की होगी. रेबीज समेत सभी जरूरी टीके समय पर लगवाने होंगे. वहीं, अगर आपका कुत्ता किसी को डराता है, नुकसान पहुंचाता है या हमला करता है, तो पूरी कानूनी जिम्मेदारी मालिक की होगी.
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खतरनाक नस्लों के लिए 'स्पेशल नो-कॉम्प्रोमाइज' रूल
भारत सरकार की ओर से बताए गए खतरनाक और आक्रामक नस्लों- जैसे पिटबुल टेरियर, रॉटवीलर, डोगो अर्जेंटीनो, केन कोर्सो, अकिता और मास्टिफ के लिए निगम ने और भी सख्त रुख अपनाया है. इन ब्रीड्स के कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाते समय गले में पट्टे के साथ-साथ मुंह पर सुरक्षा कवर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.