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HC ने AAP विधायकों को राहत नहीं दी, हम EC में देखेंगे: अजय माकन

अजय माकन का कहना है कि, हम इस मामले को चुनाव आयोग में फिर से देखेंगे. ये लोग लाभ के पद पर रहे हैं. वहीं, फैसले के बाद 'आप' विधायक अलका लांबा ने कहा था कि, 'ये बहुत बड़ी जीत है. साजिशकर्ताओं को मुंह की खानी पड़ी.'

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अजय माकन
अजय माकन

लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग के फैसले को पलट कर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों को बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को आए इस फैसले से कांग्रेस नाखुश नजर आ रही है. कांग्रेस के दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष अजय माकन ने इस मामले पर कहा, 'AAP के 20 विधायक इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि चुनाव होते तो सभी हार जाते. लेकिन हाईकोर्ट ने इन विधायकों को कोई राहत नहीं दी है. कोर्ट ने सिर्फ चुनाव आयोग को सुनवाई दोबारा करने को कहा है'.

अजय माकन का कहना है कि, हम इस मामले को चुनाव आयोग में फिर से देखेंगे. ये लोग लाभ के पद पर रहे हैं. वहीं, फैसले के बाद 'आप' विधायक अलका लांबा ने कहा था कि, 'ये बहुत बड़ी जीत है. साजिशकर्ताओं को मुंह की खानी पड़ी.'

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बता दें, हाईकोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि, 'सत्य की जीत हुई. दिल्ली के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को गलत तरीके से बर्खास्त किया गया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के लोगों को न्याय दिया. दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत. दिल्ली के लोगों को बधाई.' साथ ही केजरीवाल ने शुक्रवार शाम में सभी 20 विधायकों से मुलाकात भी की थी.

हाईकोर्ट में की दलील थी कि कथित लाभ के पद को लेकर उन्हें अयोग्य घोषित करने का चुनाव आयोग का फैसला गैरकानूनी है. आयोग ने उन्हें उनका पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, जबकि चुनाव आयोग की दलीलें थीं कि उन्होंने विधायकों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त समय दिया.

24 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. 19 फरवरी को आयोग ने राष्ट्रपति को विधायकों को आयोग्य घोषित करने की सिफारिश भेजी थी जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगा दी थी.  

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