दिल्ली में अब तंबाकू बेचने और खरीदने पर जेल जाना पड़ेगा. पकड़े जाने पर छह महीने से सात साल तक की जेल और दो लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
हर तरह के चबाने वाले तंबाकू को बैन करने के बाद दिल्ली की AAP सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. कानून तोड़ने वालों की शिकायत 1800113921 पर की जा सकती है. सरकार की ओर से स्वास्थ्य अधिकारियों को इस संबंध में अतिरिक्त निगरानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं. सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को सर्कुलर जारी कर अपने-अपने क्षेत्र में तंबाकू की जांच करने को कहा गया है.
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने चबाकर खाए जाने वाले हर तरह के तंबाकू उत्पाद- गुटखा, खैनी और जर्दा के भंडारण, बिक्री और खरीद पर बैन लगा दिया है. हालांकि खुली सिगरेट की बिक्री पर अभी रोक नहीं है.