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12 साल पुराने हिंसा के मामले में विद्युत जामवाल को राहत, कोर्ट ने किया बरी

2007 में जुहू के एक व्यापारी ने विद्युत जामवाल पर आरोप लगाया था कि एक्टर और उनके दोस्त मिलकर सिर पर बोतल दे मारी थी. इस मामले में कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में एक्टर और उनके दोस्त को बरी कर दिया है.

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विद्युत जामवाल
विद्युत जामवाल

बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल को 12 साल पुराने हिंसा के एक मामले में राहत मिल गई है. दरअसल, जुहू के एक व्यापारी ने उन पर आरोप लगाया था कि जामवाल और उनके एक दोस्तों ने मिलकर हमला किया और सिर पर बोतल दे मारी थी. विद्युत को साक्ष्यों के अभाव के चलते कोर्ट ने राहत दी है. साल 2007 से विद्युत जामवाल पर ये मामला चल रहा था.

बांद्रा कोर्ट ने तकरीबन 12 साल बाद विद्युत जामवाल और उनके दोस्त हरीशनाथ गोस्वामी को इस मामले में बरी कर दिया. जुहू के व्यापारी का आरोप था कि विद्युत और उनके दोस्त ने एक पांच सितारा होटल में उनके सिर पर एक बोतल दे मारी थी. विद्युत के लॉयर ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, "यह केस विद्युत जामवाल पर लगे आरोप पर आधारित था कि उन्होंने 2007 में मुंबई के एक क्लब में पार्टी करने के दौरान किसी के साथ हिंसा की."

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अनिकेत ने कहा- "ट्रायल के दौरान कोर्ट को विद्युत के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले. कोर्ट ने हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आज विद्युत को बरी कर दिया है."

विद्युत के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह हाल ही में फिल्म जंगली में काम करते नजर आए थे. इस फिल्म की कहानी में वह एक ऐसे शख्स का किरदार निभा रहे थे जो हाथियों के दांतों की तस्करी करने वाले गिरोह से टक्कर लेता है.

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विद्युत की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वह जल्द ही फिल्म "कमांडो 3" में नजर आएंगे. फिल्म के पिछले 2 पार्ट दर्शकों को काफी पसंद आए हैं, देखना होगा कि फिल्म का तीसरा पार्ट बॉक्स ऑफिस पर कैसा बिजनेस करता है.

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