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हिट एंड रन: हाई कोर्ट ने सलमान खान की याचिका खारिज की

बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को सुपरस्टार सलमान खान की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने उनसे जुड़े 2002 के 'हिट एंड रन' मामले में अपने दोस्त और सिंगर गायक कमाल खान को गवाह बनाने की मांग की थी.

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सलमान खान
सलमान खान

बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को सुपरस्टार सलमान खान की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने उनसे जुड़े 2002 के 'हिट एंड रन' मामले में अपने दोस्त और सिंगर गायक कमाल खान को गवाह बनाने की मांग की थी.

सलमान के वकील अमित देसाई ने की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ए.आर. जोशी की अदालत में 16 नवंबर को एक याचिका दाखिल की थी. जोशी सलमान की उस अपील पर सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और पांच साल की सजा सुनाए जाने के खिलाफ अपील की है.

ने क्रिमिनल प्रोसिजर कोड की (सीआरपीसी) धारा 391 के तहत कमाल खान से गवाह के रूप में पूछताछ किए जाने की मांग की थी. जोशी ने को यह कहते हुए अदालत में बुलाने से इंकार कर दिया कि इस धारा की मदद विशेष मामलों में ली जाती है, जहां परिस्थितियां इसका समर्थन करती हैं.

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अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ने हालांकि यह बात मानी कि 28 सितंबर, से पहले और इसके दौरान कमाल खान की कार में मौजूद थे. मुंबई पुलिस ने बाद में सीआरपीसी की धारा 161 के तहत कमाल खान का बयान दर्ज किया था, लेकिन वह साक्ष्य दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए. अभियोजन पक्ष की जिरह के साथ मामले की सुनवाई मंगलवार को जारी रहेगी.

इनपुट: IANS

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