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निर्भया के दोषी पवन की क्यूरेटिव पिटीशन पर 2 मार्च को SC करेगा सुनवाई

निर्भया के दोषी अक्षय और पवन ने पटियाला हाउस कोर्ट में भी अर्जी लगाई है, जिसमें उन्होंने डेथ वारंट में रोक लगाने की मांग की है. पटियाला हाउस कोर्ट में दलील दी गई कि निर्भया के दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लगाई है, जबकि अक्षय ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई है.

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निर्भया के दोषी अक्षय और पवन (फाइल फोटो- PTI)
निर्भया के दोषी अक्षय और पवन (फाइल फोटो- PTI)

  • दोषी पवन और अक्षय ने पटियाला हाउस कोर्ट में भी लगाई अर्जी
  • 3 मार्च की सुबह 6 बजे निर्भया के दोषियों को दी जानी हैं फांसी

निर्भया के दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट 2 मार्च की सुबह 10 बजकर 25 मिनट पर सुनवाई करेगा. यह सुनवाई जस्टिस एन. वी. रमन्ना की अगुवाई में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस नरीमन, जस्टिस भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच चैंबर में करेगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट निर्भया के तीन दोषियों यानी अक्षय, विनय और मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर चुका है.

निर्भया के दोषी पवन गुप्ता ने फांसी से ठीक तीन दिन पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लगाई. उसने अपनी क्यूरेटिव पिटीशन में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की है. दोषी पवन के वकील ए. पी. सिंह ने दलील दी कि जब अपराध हुआ था, उस समय पवन नाबालिग था. लिहाजा उसको मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए.

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निर्भया के दोषियों ने फांसी रोकने के लिए लगाई अर्जी

इसके अलावा फांसी से पहले निर्भया के दोषी अक्षय और पवन ने पटियाला हाउस कोर्ट में भी अर्जी लगाई है, जिसमें निर्भया के दोषियों ने डेथ वारंट में रोक लगाने की मांग की है. पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया के दोषी पवन ने दलील दी कि उसने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लगाई है. लिहाजा उसकी फांसी की सजा पर रोक लगाई जाए.

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इसके साथ ही अक्षय ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी लगाकर कहा कि उसने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई है. लिहाजा राष्ट्रपति के फैसला लेने तक डेथ वारंट में रोक लगाई जाए. निर्भया के दोषी अक्षय के वकील ए. पी. सिंह ने कोर्ट में कहा कि अब अक्षय ने कंप्लीट दया याचिका फाइल की है. इस पर कोर्ट ने वकील ए. पी. सिंह से कहा कि आपको पहले ही कंप्लीट दया याचिका फाइल करनी चाहिए थी. कोर्ट ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि कंप्लीट पिटीशन है या इनकंप्लीट. आपकी ये दूसरी मर्सी है.'

इस दौरान तिहाड़ जेल के वकील ने आरोप लगाया कि दोषी मामले को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं. इस बीच ए. पी. सिंह ने कोर्ट को बताया कि वो फिर से दोषी पवन की पैरवी करेंगे. तिहाड़ जेल के वकील ने कहा कि एडवोकेट रवि काजी को ये सूचित नहीं किया गया कि उनको दोषी पवन की तरफ से बहस नहीं करना है. दोषियों की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है, जिस पर उसको सोमवार तक जवाब देना है.

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निर्भया के दोषियों को 3 मार्च को दी जानी है फांसी

इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों को 3 मार्च की सुबह 6 बजे फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी किया है. निर्भया के चारों दोषियों में से पवन अकेला ऐसा दोषी है, जिसने अभी तक सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल नहीं किया है. निर्भया के दोषी पवन के पास राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका लगाने का भी विकल्प अभी बाकी है, जबकि बाकी तीन दोषियों यानी अक्षय, विनय और मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है.

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निर्भया के दोषी अक्षय, विनय और मुकेश दया याचिका भी लगा चुके हैं, जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खारिज कर चुके हैं. निर्भया के दोषी मुकेश और विनय ने राष्ट्रपति के दया याचिका को खारिज करने के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं. इसको भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है. इतना ही नहीं, अब निर्भया के दोषी अक्षय ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास दोबारा से दया याचिका लगाई है.

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