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मध्य प्रदेश: खरगोन में 5 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में स्कूल प्राचार्य गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के सिनखेड़ा गांव में पांच साल की बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप लगा है. पुलिस ने ज्ञानदीप स्कूल के प्राचार्य को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. पढ़ें हेडमास्टर की शर्मनाक करतूत.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पांच साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. जिला मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर टांडाबरुड़ थाना क्षेत्र के सिनखेड़ा गांव स्थित निजी ज्ञानदीप स्कूल के प्राचार्य चंपालाल मंडलोई पर यह गंभीर आरोप लगा है. 

बच्ची के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है.

जानकारी के मुताबिक, पांच साल की बच्ची रोज की तरह स्कूल गई थी. छुट्टी के बाद जब वह देर से घर पहुंची, तो काफी डरी और सहमी हुई थी. बच्ची को रोता देखकर परिजनों ने प्यार से उससे इसकी वजह पूछी. इस दौरान उसने स्कूल के प्राचार्य चंपालाल मंडलोई पर गलत हरकत करने का आरोप लगाया. 

मासूम की बात सुनकर परिजन घबरा गए और शिकायत दर्ज कराने के लिए टांडाबरुड़ थाने पहुंचे.परिजनों की शिकायत के मुताबिक, प्राचार्य ने बच्ची को अकेले पाकर उसके साथ छेड़छाड़ की. थाना प्रभारी अंतिम पंवार ने भी बताया कि आरोपी ने स्कूल में कमरा बंद करके बच्ची के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की थी.

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घटना की जानकारी सामने आने के बाद परिजनों और ग्रामीणों में रोष है. उन्होंने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने बच्ची और उसके परिजनों के बयानों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है. 

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. बाल कल्याण समिति और महिला पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में नियमानुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. थाना प्रभारी अंतिम पंवार के अनुसार, आरोपी प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

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