दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में कोर्ट के सामने अहम दलीलें पेश की गई हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि शुरुआती आरोपों से यह मानने के पर्याप्त आधार हैं कि पूर्व विधायक ताहिर हुसैन, सलीम मलिक और अथर खान इस साजिश में शामिल थे. ये दलीलें एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी के सामने रखी गईं, जो तीनों आरोपियों की जमानत पर सुनवाई कर रहे हैं.
पुलिस ने तीनों की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप UAPA के तहत बेहद गंभीर प्रकृति के हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया कि सलीम मलिक और अथर खान की जमानत याचिकाएं पहले ही ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी हैं. सलीम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका भी वापस ले ली थी.
ताहिर हुसैन ने ट्रायल कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ली थी. उन्होंने दलील दी कि तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 43D (5) के दायरे में आते हैं. पुलिस का कहना है कि केस डायरी और चार्जशीट में दर्ज सामग्री से यह साफ होता है कि आरोप शुरुआती तौर पर सही हैं.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, अथर खान उत्तर-पूर्वी दिल्ली के चांद बाग इलाके में हुए विरोध प्रदर्शनों के प्रमुख आयोजकों में शामिल था. उस पर आरोप है कि उसने भड़काऊ भाषण दिए और गुप्त बैठकों में शामिल होकर हिंसा भड़काने की बात कही थी. पुलिस के अनुसार, इन बैठकों में CCTV कैमरों को तोड़ने की रणनीति पर भी चर्चा हुई थी.
वहीं, सलीम मलिक को CAA और NRC विरोधी बैठकों के आयोजकों में से एक बताया गया है. इन बैठकों में कई ऐसे लोग शामिल थे, जिन पर बाद में दंगों की साजिश रचने का आरोप लगा. तीनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पांच अन्य आरोपियों को जमानत दिए जाने के आधार पर समानता की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थीं.
हालांकि, दिल्ली पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी एक जैसी स्थिति में नहीं हैं और इन तीनों की भूमिका कहीं ज्यादा गंभीर है. गौरतलब है कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दी थी. लेकिन अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया था.
दिल्ली दंगों की साजिश मामले में नामजद 20 आरोपियों में से दो अब भी फरार हैं. बाकी में से सात आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं. इनमें उमर खालिद, शरजील इमाम, अथर खान, सलीम मलिक, पूर्व विधायक ताहिर हुसैन, तस्लीम अहमद और खालिद सैफी शामिल हैं. कोर्ट गुरुवार को तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुना सकता है.