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क्रेडिट कार्ड पर मिलेंगे मल्‍टीपल नेटवर्क चुनने का ऑप्‍शन? जानिए क्या है इसके फायदे

RBI ने कहा कि कार्ड जारीकर्ताओं को अपने कस्‍टमर्स के लिए मल्‍टीपल कार्ड नेटवर्क (Credit Card Network) चुनने का विकल्‍प प्रोवाइड कराने की आवश्‍यकता है. केडिट कार्ड को लेकर यह नियम (Credit Card Rules) जल्‍द ही लागू किया जा सकता है.

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आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड को लेकर दिया निर्देश
आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड को लेकर दिया निर्देश

अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड (Credit Card) है तो जल्‍द ही एक नया नियम लागू हो सकता है. आपको कार्ड पर अलग-अलग नेटवर्क चुनने का विकल्‍प मिल सकता है. दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता (Credit Card Issuers) के लिए निर्देश जारी किया है और कहा है कि कार्ड जारीकर्ताओं को कभी भी ऐसी व्‍यवस्‍था में नहीं आना चाहिए, जो यूजर्स को अन्‍य कार्ड नेटवर्क में उपलब्‍ध सुविधाओं का लाभ उठाने से रोकती हो. 

इसके अलावा, RBI ने कहा कि कार्ड जारीकर्ताओं को अपने कस्‍टमर्स के लिए मल्‍टीपल कार्ड नेटवर्क (Credit Card Network) चुनने का विकल्‍प प्रोवाइड कराने की आवश्‍यकता है. क्रेडिट कार्ड को लेकर यह नियम (Credit Card Rules) जल्‍द ही लागू किया जा सकता है. RBI ने कहा कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच मौजूद कुछ व्यवस्थाएं ग्राहकों के लिए ज्‍यादा विकल्‍प के तौर पर मौजूद नहीं हैं.

केडिट कार्ड यूजर्स को क्‍या होगा लाभ? 
अगर ये नियम लागू किया जाता है तो क्रेडिट कार्ड यूजर्स (Credit Card Users) को अब कई कार्ड नेटवर्क के विकल्‍प मिलेंगे, जिसकी मदद से वे अपने लिए बेहतर सुविधा, ऑफर और विकल्‍प को सेलेक्‍ट कर सकते हैं. मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड की मदद से फ्लाइट टिकट बुक (Flight Ticket Book) करने जा रहे हैं और किसी अन्‍य क्रेडिट कार्ड नेटवर्क (Credit Card Network) पर अच्‍छे ऑफर दिए जा रहे हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं. 

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RBI ने क्‍यों दिया ये निर्देश 
आरबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए एक बेहतर विकल्‍प सुनिश्चित करना चाहता है. साथ ही ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करने और उपयोग करने में अधिक विकल्प और लचीलापन रखना चाहती है, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके. 

RBI ने क्‍या-क्‍या दिया निर्देश 

  • कार्ड जारीकर्ताओं किसी भी ऐसी डील करेंगे, जो अन्य कार्ड नेटवर्क से सेवाएं लेने से रोकता है. 
  • कार्ड जारी करते समय कार्ड जारीकर्ताओं को पात्र ग्राहकों को ज्‍यादा से ज्‍यादा कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्‍प होना चाहिए. 
  • मौजूदा कार्डधारकों को यह विकल्प उनके अगले कार्ड रेन्‍यू के समय प्रदान किया जाएगा. 
  • ये निर्देश 10 लाख से कम सक्रिय कार्ड वाले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होते हैं. 
     
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