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यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम को बदल रही सरकार? वित्त मंत्री ने दिया ये जवाब

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनिफाइड पेंशन योजना को लेकर स्‍पष्‍ट किया है कि फिलहाल हमारा यूपीएस को लेकर बदलाव करने का कोई प्‍लान नहीं और ना ही कोई ऐसा प्रस्‍ताव विचाराधीन है.

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यूनिफाइड पेंशन योजना में बदलाव होगा? सरकार का आया जवाब. (Photo: ITG)
यूनिफाइड पेंशन योजना में बदलाव होगा? सरकार का आया जवाब. (Photo: ITG)

केंद्र सरकार ने कुछ साल पहले ही ओल्‍ड पेशन स्‍कीम (OPS) और न्‍यू पेंशन स्‍कीम (NPS) के विकल्‍प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS) को शुरू किया था, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए है और यह स्‍कीम सरकारी कर्मचारियों के रिटायमेंट के बाद उन्‍हें और उनकी फैमिली को हर महीने पेंशन देना सुनिश्‍चित करती है. जब इसकी शुरुआत हुई थी तो खूब चर्चा हुई थी, कुछ ने इसका समर्थन किया था, तो कई कर्मचारियों को यह स्‍कीम पसंद नहीं आई थी. 

अब यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS) एक बार फिर चर्चा में आई. इस बार, इस स्‍कीम के चर्चा का केंद्र इसके रिप्‍लेशमेंट और बदलाव को लेकर है. लोकसभा में यह सवाल पूछा गया था कि क्‍या सरकार UPS को रिप्‍लेस या संशोधन कर रही है? इसी बात पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्‍पष्‍टीकरण दिया है. 

यूपीएस को रिप्‍लेस करने की योजना नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा को बताया कि केंद्र सरकार के पास यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) में संशोधन या उसे बदलने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है और उन्‍होंने राष्‍ट्रीय पेंशन सिस्‍टम (NPS) के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किए गए पेंशन ढांचे के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है. 

संसद में लिखित जवाब में सीतारमण ने कहा कि यूपीएस एनपीएस के तहत एक वैकल्पिक पेंशन योजना के रूप में जारी रहेगी और वर्तमान में इसकी संरचना में बदलाव करने की कोई योजना नहीं है. वित्त मंत्री ने कहा कि NPS के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए UPS को एक विकप के तौर पर पेश किया गया है. मौजूदा समय में यूपीएस में कोई बदलाव करने या इसे बदलने का कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन भी नहीं है. 

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कब हुई थी ये योजना लागू? 
यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू हुई, जिसके तहत पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को कंट्रीब्‍यूशन पेंशन मॉडल को बरकरार रखते हुए रिटायरमेंट के बाद तय लाभों के साथ पेंशन का विकल्प उपलब्ध कराया गया. सरकार के अनुसार, 19 जुलाई, 2026 तक नए भर्ती हुए कर्मचारियों, सेवारत कर्मचारियों और पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित 1,18,404 कर्मचारियों ने यूपीएस योजना का विकल्प चुना था.

क्‍या है यूपीएस? 
यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट इनकम में अधिक निश्चितता देने के लिए शुरू किया गया था. नेशनल पेंशन सिस्‍टम मार्केट से जुड़े रिटर्न प्रदान करती है, जबकि यूपीएस तय शर्तों के अधीन एक निश्चित पेंशन की गारंटी देता है. 

इस योजना के तहत, पात्रता मानदंडों के अधीन, कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलती है. पेंशनर्स की मौत होने पर, पात्र परिवार के सदस्य पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी की पेंशन के 60% के हकदार होते हैं.

यूपीएस की सुविधा केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जो पहले से ही एनपीएस के अंतर्गत आते हैं. सरकार ने यह विकल्प उन पात्र कर्मचारियों को भी दिया है, जो 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले रिटायर हुए हैं, बशर्ते उन्होंने कम से कम 10 साल की नियमित सेवा पूरी की हो. 

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