मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV) को 75 दिनों के भीतर छात्र संघ चुनाव कराने को कहा है. यह निर्देश राज्य के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में चुनाव कराने के पहले दिए गए आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है.
हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी ने गुरुवार को कानून के छात्र अरुणेश मिश्रा की ओर से दायर अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया.
75 दिन में चुनाव कराने के आदेश
अदालत ने DAVV के रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि वे 75 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने के लिए जरूरी कदम उठाएं और मुख्य पीठ के आदेश का पालन सुनिश्चित करें.
दरअसल, जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ ने 3 अगस्त को राज्य के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद DAVV में चुनाव नहीं कराए गए.
अवमानना याचिका में क्या कहा गया?
कानून के छात्र अरुणेश मिश्रा ने याचिका में आरोप लगाया था कि राज्य द्वारा संचालित DAVV अदालत के आदेश के बावजूद छात्र संघ चुनाव कराने में विफल रहा है. इसे अदालत के आदेश का उल्लंघन बताते हुए अवमानना याचिका दायर की गई थी.
याचिकाकर्ता के वकील जयेश गुरनानी ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि जबलपुर में मुख्य पीठ के सामने राज्य सरकार की ओर से पेश शैक्षणिक कैलेंडर में सितंबर में पूरे मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की बात कही गई थी. हालांकि, निर्धारित समय बीतने के बाद भी चुनाव नहीं हुए.
2017 में हुए थे आखिरी छात्र संघ चुनाव
वकील जयेश गुरनानी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछली बार छात्र संघ चुनाव 2017 में हुए थे. इसके बाद से राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए हैं.
अब हाईकोर्ट के ताजा निर्देश के बाद DAVV को 75 दिनों के भीतर चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
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