मध्य प्रदेश में नए वोटर बनने की होड़! 1 अक्टूबर से अब तक मिले 4 लाख से ज्यादा आवेदन, 18-19 साल के युवाओं की संख्या 1.92 लाख

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से Form 6 के 4 लाख 6 हजार 338 आवेदन मिले हैं, जिनमें 18-19 साल के युवाओं के 1 लाख 92 हजार 851 आवेदन शामिल हैं. जानिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया और Form 6 पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी...

Advertisement
वोटिंग लिस्ट में जुड़ने के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध.(Photo-ITG) वोटिंग लिस्ट में जुड़ने के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध.(Photo-ITG)

aajtak.in

  • भोपाल,
  • 13 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 10:34 PM IST

मध्य प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 1 अक्टूबर से अब तक Form 6 के 4,06,338 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें 18 से 19 वर्ष की उम्र के युवाओं के 1,92,851 आवेदन शामिल हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) संजीव कुमार झा ने यह जानकारी दी.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत प्रदेशभर में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) Form 6 के आवेदन एकत्र कर रहे हैं. पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए मध्य प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं.

Advertisement

इन शिविरों का उद्देश्य पात्र नागरिकों को आवेदन जमा करने में मदद करना और उनका नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है.

क्या है Form 6 और कौन कर सकता है आवेदन?

Form 6 भारतीय नागरिकों के लिए मतदाता सूची में नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने का निर्धारित आवेदन पत्र है. इसके लिए आवेदक की उम्र निर्धारित अर्हता तिथि पर कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. साथ ही, उसे उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना जरूरी है, जहां वह मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना चाहता है.

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं आवेदन

भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, पात्र नागरिक Form 6 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं.

ऑनलाइन: निर्वाचन आयोग के Voter Services Portal के माध्यम से.

Advertisement

ऑफलाइन: संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास आवेदन जमा करके.

Form 6 पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

इस बीच, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision यानी SIR) से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने Form 6 को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की. सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत ने नए Form 6 को न तो मंजूरी दी है और न ही उसे खारिज किया है.

पीठ के अनुसार, बिहार में SIR से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर न्यायिक निर्णय नहीं दिया गया था.

दरअसल, निर्वाचन आयोग ने 26 सितंबर को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में संकेत दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 के बिहार SIR से संबंधित फैसले में Form 6 के घोषणा-पत्र को बरकरार रखा था. अब शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि उस सुनवाई में नए Form 6 की वैधता या स्वीकार्यता पर फैसला नहीं हुआ था.

युवाओं के लिए मतदाता बनने का अवसर

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से अब तक मिले कुल 4,06,338 आवेदनों में करीब 47.45 प्रतिशत आवेदन 18 से 19 वर्ष के युवाओं के हैं. यह आंकड़ा नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी को दर्शाता है.

Advertisement

पात्र नागरिक Form 6 के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले निर्धारित पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »